स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना एक से अधिक बार यानी दूसरी, तीसरी बार शादी कर सकता है लेकिन कई इस्लामिक देश ऐसा भी जंहा दूसरी शादी को अपराध माना जाता है। हालाँकि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी करना अपराध नहीं है क्योंकि इस्लामिक कानूनों के मुताबिक एक पुरुष को 4 शादियां करने का अधिकार है। आपको बता दे कई मुस्लिम देशों जैसे तुर्की और ट्यूनीशिया, जहाँ एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध है। वहीं मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक़, यमन, मोरोक्को, पाकिस्तान और बांगलादेश में दूसरी शादी प्रशासन या अदालत के अधीन है।
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