गुजरात हाईकोर्ट का विवाहेतर संबंधों को लेकर अहम फैसला

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गुजरात हाईकोर्ट का विवाहेतर संबंधों को लेकर अहम फैसला

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: गुजरात हाईकोर्ट ने  विवाहेतर संबंधों को लेकर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के संबंध समाज की दृष्टि से अनैतिक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कदाचार नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन संबंधों के चलते एक पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किए जाने को अनुचित ठहराया।





हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस सेवा नियमों में विवाहेतर संबंधों के चलते सेवा से बर्खास्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता विशेन ने उक्त टिप्पणियों के साथ ही एक पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस को आदेश दिया कि वह वादी पुलिसकर्मी को एक माह में सेवा में बहाल करे। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को बर्खास्तगी दिनांक नवंबर 2013 से लेकर अब तक का 25 फीसदी वेतन भी उसे प्रदान करने का निर्देश दिया है।