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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारत के कुछ स्थान हैं जहाँ वेश्यावृत्ति सबसे अधिक है जैसे कि गुजरात में वाडिया, उत्तर प्रदेश में नटपुरवा, मध्य प्रदेश में बंचरा जनजाति और कर्नाटक में देवदासी आदि क्षेत्र है। लेकिन क्या आप ये जानते है की वेश्यावृत्ति को लेकर भारत में क्या हैं कानून है?
1. भारतीय दंड संहिता के अनुसार सार्वजनिक स्थान के नजदीक वेश्यावृत्ति करने या कराने पर सेक्स वर्कर को तीन माह की सजा हो सकती है।
2. वहीं यदि सेक्स वर्कर नाबालिग है या उसके ग्राहक कम उम्र के हैं तो सात से दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वहीं यदि कोई व्यक्ति वेश्यालय चलाता या चलवाता है या इसमें किसी तरह से लिप्त पाया जाता है तो उसे दो से पांच साल का कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
4. यदि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पैसे देकर अगर किसी वेश्या से उसके बदले में सेक्स की अनुमति मांगता है, तो कोई भी वेश्या सार्वजनिक स्थान से लगभग 200 गज की दूरी के अंदर यह काम नहीं कर सकती है।
5. यदि कोई वयस्क पुरुष किसी वेश्या के साथ निरन्तर रह रहा है तो उसे भी दोषी माना जा सकता है। अगर वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है तो उसे 2 से 4 साल तक की सजा हो सकती है।
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