सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी आरक्षण मामले में क्या कहा

author-image
New Update
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी आरक्षण मामले में क्या कहा

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़:आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी आरक्षण मामले में कहा कि परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं। जो कि कुछ वर्गों को मिला है, इसलिए योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि जब परीक्षाओं की तारीखें तय की गईं तो ऐन वक्त पर नियमों में बदलाव किया गया।