मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के डीजीपी को दिए निर्देश

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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के डीजीपी को दिए निर्देश

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के डीजीपी को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ध्वज, नामों, चिह्नों, सील आदि का अपात्र लोगों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए। साथ ही अखबारों व टीवी में विज्ञापन देकर लोगों से कहें कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे इन्हें एक महीने में हटा लें। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक व नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 के तहत उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।