शादी की उम्र बढ़ाने वाले विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी

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शादी की उम्र बढ़ाने वाले विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। 18 साल का बच्चा पीएम चुन सकता है, लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है लेकिन आप शादी के अधिकार से इनकार कर रहे हैं। आपने 18 साल के बच्चे के लिए क्या किया है? भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी सोमालिया से भी कम है।