स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटैन्स अमेंडमेंट बिल, 2021 आज लोक सभा में पेश करेंगे। इसें निजी इस्तेमाल के लिए बेहद कम मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटैन्स मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना या उनके इस्तेमाल पर नियंत्रण किया जाएगा। सरकार यह कदम नशे के आदी लोगों को इस लत से बाहर लाने के लिए उठा रही है। यह बिल इसी नाम के पुराने ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा, जिसे 30 सितंबर को लागू किया गया था, जिसके तहत 1985 के बिल में सुधार के लिए लाया गया था।