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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: फिरोजपुर की एडिशनल सेशन जज की तरफ से 16 वर्ष से कम उम्र की गोद ली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद के साथ-साथ अदालत ने आरोपी को जुर्माने की रकम जमा करवाने के निर्देश दिए हैं और जुर्माने की राशी जमा न करवाने पर उसे एक साल की और कैद काटनी पड़ेगी।
पुलिस को दिए बयानों में पीडित लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी को मनजीत सिंह ने गोद लिया था और तब से उसकी बेटी मनजीत सिंह के पास रहती थी। लड़की को वह 17 मार्च, 2020 को अपने साथ एक विवाह समारोह में लेकर गया था और जब वह वापिस आ रहा था तो उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिस कारण बच्ची गर्भवती हो गई तब मनजीत ने बच्ची को गर्भपात के लिए दवा दे दी, जिस कारण उसकी सेहत बिगड़ गई। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवाया।
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