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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को सात साल पुराने मामले में लखीमपुर की अदालत ने बरी कर दिया है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में आरोप सिद्ध नहीं होने पर एडीजे तृतीय रामेंद्र कुमार ने जितिन प्रसाद को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने जितिन प्रसाद को दोषमुक्त कर दिया।
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