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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत राहत तुरंत पहुंचनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि 29 मई को शुरू हुई इस योजना के तहत 4848 आवेदनों की सूची में से सिर्फ 1719 लाभार्थियों को ही लाभ मिल पाया है।
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