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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारत सरकार आधार अधिनियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ अब 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का अधिकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को दे दिया है। कानून पारित होने के लगभग दो साल बाद सरकार ने इन नियमों की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत UIDAI आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। सरकार ने 2 नवंबर को यूआईडीएआई (जुर्माने का अधिनिर्णय) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की। इसके तहत UIDAI अधिनियम या UIDAI के निर्देशों का पालन ना होने की दशा में शिकायत की जा सकती है। यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त निर्णायक अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला करेंगे और ऐसी संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण न्यायनिर्णायक अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी होगा।