/anm-hindi/media/post_banners/p3hU9zhIcNJARA2l17Xc.jpg)
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने शनिवार देर रात तृणमूल कांग्रेस को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए अपनी नियोजित रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने इसकी पूर्व अनुमति रद्द कर दी थी। पुलिस द्वारा रविवार को यहां रवींद्र शताब्दी भवन (टैगोर शताब्दी हॉल) के सामने रैली आयोजित करने की अपनी अनुमति रद्द करने और सभा स्थल को स्थानांतरित करने के लिए कहने के बाद, टीएमसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक तत्काल मामला दायर किया। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति सुभाशीष तालापात्रा ने पार्टी द्वारा यह वचन देने के बाद कि वह कार्यक्रम स्थल पर 500 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देगी, टीएमसी को अपनी रैली आयोजित करने की अनुमति दी। तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा भी दिया कि अन्य स्थानों पर कोई सभा नहीं होगी, एक वादा उन्होंने 29 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस प्रमुख को संबोधित एक पत्र में किया था।
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)