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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली सरकार के कई विभागों ने अपने कर्मचारियों को रिमाइंडर जारी किया है। इसमें उनसे 15 अक्टूबर तक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने को कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका ऑफिस में आना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उस दिन उनकी अब्सेंट लगाई जाएगी। प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने सख्ती करते हुए अपने रिमाइंडर सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया है कि दिल्ली डीडीएमए के आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई, एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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