कम मात्रा में ड्रग्स मिले तो न भेजा जाए जेल

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कम मात्रा में ड्रग्स मिले तो न भेजा जाए जेल

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर चल रहे केस को लेकर एनडीपीएस एक्ट और इसके सख्त प्रावधानों पर चर्चा के बीच सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) में बदलाव करना चाहता है। मंत्रालय ने राजस्व विभाग से कहा कि एक्ट में निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए। इस अधिनियम के तहत फिलहाल कोई राहत या छूट नहीं है। हालांकि, कानून के तहत आरोपी जेल से तभी भाग सकता है, जब वह किसी पुनर्वास केंद्र में जाना चाहे।