स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने और इस दौरान अस्त्र शस्त्र के इस्तेमाल करने पर भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की भी अनुमति कोर्ट ने नहीं दी है। याचिकाकर्ता के वकील रोहित शर्मा ने अदालत के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि राज्य शासन व जिला प्रशासन ने प्रदेश में कोरोना के तहत सभी जगहों पर नवरात्रि व दशहरा पर्व पर गरबा व उत्सव मनाने की अनुमति दी है।