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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : देश में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बाबत एक गाइडलाइन तैयार करे और जिन लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अशोक भूषण ने अपने फैसले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह 6 हफ्ते के भीतर मुआवजे की राशि का आंकलन करे जिसे कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दिया जाना है।
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