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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान रात्रि प्रतिबंध हटाने के एक दिन बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि पूजा पंडालों को ‘कंटेनमेंट जोन’ माना जाएगा। वही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाने होंगे, जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स पर नो-एंट्री बोर्ड होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आयोजन समितियों के 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश की अनुमति होगी।
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