स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। सूत्रों के अनुसार, डेडलाइन बढ़ाने का ये फैसला उन व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होगा जो अमूमन ITR-1 या ITR-4 के फॉर्म का इस्तेमाल करके रिटर्न भरते हैं और जिनके खातों के ऑडिट की जरुरत नहीं पड़ती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स पोर्टल को तैयार करने वाली कंपनी इंफोसिस को इन अड़चनों को दूर करने के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत दी है।