ECL अधिकारी को घूस लेने की मिली सज़ा

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ECL अधिकारी को घूस लेने की मिली सज़ा

एएनएम न्यूज, ब्यूरो: सरकारी प्रतिष्ठानों में रिश्वतखोरी आम बात हो गयी है जहाँ बिना रिश्वत के फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जाता। कुछ भ्रष्ट अधिकारियो की वजह से ईमानदार अधिकारी भी बदनाम हो जाते है। ऐसा ही एक मामला 14 साल पहले कोल् इंडिया के ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में प्रकाश में आया था और सालो चली इन मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों में एक को को दोषी पाया गया। आसनसोल में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनते हुए एक आरोपी अमित कुमार केडिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (2) के तहत दोषी ठहराया और धारा 7 के लिए 3 साल और 13 (2) के लिए 2 साल, दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे और 30000/- रुपये का जुर्माना लगाया। वही एक और अभियुक्त समर कुमार चक्रवर्ती को संदेह का के आधार मुक्त कर दिया।