स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: राजस्थान की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे दंपती ने संतान प्राप्ति के लिए IVF कराने के लिए पेरोल की मांग की है। इसको लेकर दंपती ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल, हाईकोर्ट ने दंपती की याचिका को खारिज कर दिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के अधिकारियों से दंपती की पेरोल पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता पेरोल के हकदार थे, क्योंकि 45 वर्षीय महिला को गर्भ धारण करने के लिए चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है।