प्रवर्तन निदेशालय से अनुब्रत मोंडल को अस्थायी राहत

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प्रवर्तन निदेशालय से अनुब्रत मोंडल को अस्थायी राहत

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मौखिक आश्वासन दिया कि वह 9 जनवरी तक तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मोंडल के खिलाफ पशु तस्करी मामले में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को निष्पादित नहीं करेगा। ईडी के आश्वासन के बाद, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मंडल की याचिका को नौ जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने ईडी को मंडल को पूछताछ के लिए दिल्ली लाने की अनुमति दी थी।उच्च न्यायालय के घटनाक्रम को मोंडल के लिए एक अस्थायी राहत के रूप में देखा जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के कई सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित किए जाने के बाद मंडल खुश दिख रहे थे। वकील और एक तृणमूल नेता ने बताया "उच्च न्यायालय का आदेश निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आया। वह अब पुलिस हिरासत में है और ईडी उसे 9 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, "।