स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: भारतीय टेलीविजन के लिए केंद्र सरकार ने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश, 2022 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1874717 को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत चैनलों को 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और जनहित से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित करना अनिवार्य होगा, हालांकि यह दिशानिर्देश खेल, वन्य जीवन और विदेशी चैनलों के लिये लागू नहीं होंगे। नये दिशानिर्देशों के बाद से अब चैनल के लिए नैशनल इन्टरेस्ट और पब्लिक इन्टरेस्ट से संबंधित कंटेन्ट टेलिकास्ट करना अनिवार्य हो गया है।