​ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी निलंबित डीसीपी को राहत

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Harmeet
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​ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी निलंबित डीसीपी को राहत

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: मुंबई के अंगड़िया जबरन वसूली का मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को राहत दी है। अदालत ने त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 15 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। त्रिपाठी पिछले 6 महीने से फरार चल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सौरभ त्रिपाठी को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का भी आदेश दिया।