पुलवामा हमले का जश्न मनाना इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पड़ा महंगा
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी की कथित तौर पर तारीफ करने वाले और शहीदों की शहादत पर खुशी जाहिर करने वाले छात्र को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को फेसबुक पर 2019 के पुलवामा हमले का जश्न मनाने का दोषी ठहराया और उसे 25,000 रुपये के जुर्माने के अलावा पांच साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। अगर पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाला दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी और यूएपीए के न्यायाधीश गंगाधर ने कहा कि बेंगलुरु के कचरकनहल्ली निवासी फैज राशिद को छह महीने की जेल होगी।