बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, जानिए क्या है आदेश

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बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, जानिए क्या है आदेश

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शनिवार को कहा कि पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के तहत पुलिस थाना निषिद्ध (प्रतिबंधित) स्थान नहीं है। मार्च, 2018 में एक पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ओएसए के तहत रवींद्र उपाध्याय के खिलाफ मामला दायर किया गया था, जिसे जस्टिस मनीष पिटाले और वाल्मिकी मेनेजेस की बेंच ने खारिज कर दिया।