बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ की जमानत याचिका खारिज

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Harmeet
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बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ की जमानत याचिका खारिज

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: बुधवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका सीबीआई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी। एसएससी भर्ती घोटाले में जांच के सिलसिले में उन्हें और तीन अन्य को पांच अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीन अन्य लोग है पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली हैं, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सचिव अशोक साहा और इसके पूर्व सलाहकार एसपी सिन्हा। सीबीआई की एक अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी की प्रार्थना पर यह आदेश दिया।



सूत्रों के मुताबिक विशेष अदालत ने मामले के संबंध में पूछताछ के लिए एजेंसी की प्रार्थना पर 16 सितंबर को सीबीआई को चटर्जी की बुधवार तक की हिरासत का समय दिया था, जिसकी जांच वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर कर रही है। चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जो एसएससी भर्ती घोटाले में कथित धन के निशान की जांच कर रहा है।