किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

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Harmeet
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किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: शामली जनपद के कैराना में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम दीपक निवासी गांव धनैना थाना गढ़ीपुख्ता को दस साल कठोर कारावास और 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में पुलिस पार्टी पर फायरिंग में मुजरिम द्वारा अदालत में जुर्म स्वीकार करने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने शहजाद निवासी कैराना को सात साल की सजा सुनाई।