स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कैदियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई में लंबी देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, आपको कुछ हटकर सोचना चाहिए। इन मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए छुट्टियों के दिन भी काम करना चाहिए। बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि 853 मामलों की सूची नंबरों के साथ उसके समक्ष पेश की जाए। इसमें दोषी कैदी की हिरासत अवधि और इन मामलों में से किस आधार पर, कितनों की जमानत का सरकार ने विरोध किया है, इसकी भी जानकारी दी जाए। पीठ ने सरकार को दो हफ्ते की मोहलत दी है।