टोनी आलम, एएनएम न्यूज: निजी अस्पताल के स्वामित्व के बारे में सटीक जानकारी नहीं होने के कारण अगले दस दिनों के भीतर लाइसेंस के नवीनीकरण को रद्द करने का आदेश दिया गया है।
जिला स्वास्थ्य विभाग ने पश्चिम बर्दवान जिले के कांकसा थाना क्षेत्र के बमुनारा के पास "द नेशन हॉस्पिटल" को अगले दस दिनों के भीतर बंद करने का नोटिस जारी किया है। कथित तौर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने आज इस अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया क्योंकि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज सही नहीं थे। एक व्यावसायिक भवन में एक अस्पताल नवीनीकरण के दौरान कौन मालिक है और कौन किरायेदार है इसको ठिक से न लिखना और इस आवासीय क्षेत्र में कोविड का इलाज कैसे किया जाता है। साथ ही एक ही इमारत की निचली तीन मंजिलों का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए किया जा रहा है। जबकि ऊपरी आठ मंजिलों को आवास यानी रेजिडेंट्स के लिए बेच दिया गया है।
इमारत मूल रूप से निवासियों को समायोजित करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद 2020 में अस्पताल बनाने के लिए तीन व्यावसायिक उपयोगों और कार पार्किंग को बंद करना पड़ा। नतीजतन, इस इमारत में रहने वाले निवासियों ने इस आधार पर उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया कि कैसे इस आवास में नीचे अस्पताल और ऊपर रहने की जगह है। हालांकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुहम्मद यूनुस ने फोन पर बताया कि चूंकि इस अस्पताल के दस्तावेज सही नहीं हैं, इसलिए इसे 31 जुलाई तक बंद करने का नोटिस दिया गया है।