मर्ज़ी से किया गया देह व्यापार गैरकानूनी नहीं

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मर्ज़ी से किया गया देह व्यापार गैरकानूनी नहीं

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सेक्स वर्करों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पेशे की तरह मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा सेक्स वर्करों के लिए भी उपलब्‍ध है। पुलिस को उनके साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चा‌हिए। SC ने केंद्र से पैनल की सिफारिशों पर जवाब मांगा है, जिन पर आपत्ति जताई गई है। पैनल का कहना है कि अगर सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से यह काम कर रही है, तो यह 'गैरकानूनी' नहीं है, और पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए।