समय-समय पर निगरानी, अलगाववादी नेता किसी पैरोल या फरलो का हकदार नहीं

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Harmeet
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समय-समय पर निगरानी, अलगाववादी नेता किसी पैरोल या फरलो का हकदार नहीं

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बुधवार दिल्ली की एक अदालत ने टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने से पहले भी मलिक तिहाड़ में ही बंद था और सजा सुनाने के बाद भी मलिक को तिहाड़ जेल ही भेज दिया गया।



आज तिहाड़ प्रशासन की तरफ से बयान आया है कि यासीन मलिक को जेल नंबर सात में रखा गया है और समय-समय पर उसकी निगरानी की जा रही है। सख्त सुरक्षा के बीच मलिक को अन्य कैदियों से अलग रखा गया है और सुरक्षा के लिहाज से मलिक को जेल में कोई काम नहीं दिया गया है। अधिकारी ने यह भी बताया है कि मलिक किसी पैरोल या फरलो का हकदार नहीं होगा क्योंकि वह आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी है।