सैन्य अदालत ने वायु सेना को क्या निर्देश दिया?

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सैन्य अदालत ने वायु सेना को क्या निर्देश दिया?

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने भारतीय वायु सेना से कहा है कि वह उन जवानों को इस्तीफा देने की अनुमति प्रदान करे जिन्होंने यूपीएससी ( केंद्रीय लोक सेवा आयोग) और राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा पास की है, ताकि वह सिविल अधिकारी बन सकें। न्यायाधिकरण ने यह निर्देश उस मामले में दिया है जहां वायु सेना के अधिकारी ऐसे जवानों को इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दे रहे थे। न्यायाधिकरण ने इसके लिए वायु सेना को दो सप्ताह का समय दिया है।