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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: महिलाओं को अपने स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार है। विवाहित महिलाओं के स्त्रीधन पर उनके अधिकार को मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति संकट में स्त्रीधन का उपयोग कर सकता है, लेकिन बाद में पत्नी को लौटाना ही होगा। 'यह महिला की पूर्ण संपत्ति है और उसे अपने इच्छानुसार बेचने या रखने का पूरा अधिकार है। पति का उसकी इस संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है।