RG Kar Hospital

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मंत्रालय ने आदेश दिया है कि डॉक्टर के साथ किसी भी तरह की हिंसा होने के 6 घंटे के भीतर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को FIR दर्ज करवानी होगी।