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अधिकारियों के मुताबिक, यदि 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया जाता है तो इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद जितनी देरी करते जाएंगे, उतना ही शुल्क देना होगा।