हाई कोर्ट के जज के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार आधी रात तक उनके सामने अपने टेलीविजन साक्षात्कार का अनुवाद और मामले की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जो दोनों दिन पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी गई थीं। 

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Jagganath Mondal
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Kolkata High Court Vs Supreme court

Kolkata High Court Vs Supreme court

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court ) के महासचिव को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार आधी रात तक उनके सामने अपने टेलीविजन साक्षात्कार का अनुवाद और मामले की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जो दोनों दिन पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी गई थीं।

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ के न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के महासचिव को दिए गए निर्देश पर रोक (stayed the order) लगा दी। "वर्तमान प्रकृति के आदेश को न्यायिक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्यवाही में पारित नहीं किया जाना चाहिए था। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही में पारित आदेश पर रोक लगाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को निर्देश देते हैं कि वे इस बारे में सूचित करें।" सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक आदेश में कहा कि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल आदेश, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसकी सूचना देंगे।