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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार (rape) करने वाले एक व्यक्ति को बागलकोट (Bagalkot) में कर्नाटक (Karnataka) प्रधान जिला और सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने शख्स पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हनुमत मगुंडप्पा हुलसागेरी को "दुर्लभतम मामले" के लिए सज़ा दी गई है। नंदिकेश्वर गांव के निवासी दोषी ने 17 मई, 2019 जब पूरा गांव एक धार्मिक मेले के आयोजन में व्यस्त था उस समय वारदात को अंजाम दिया था। हुलासागेरी ने पीड़िता को घर में अकेला पाया और अपराध किया। उसने उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं और विरोध करने पर उसे काट लिया और गला घोंटने की भी कोशिश की और भागते समय उसके घर से एक मोबाइल फोन भी चुरा लिया। बादामी पुलिस ने इस मामला का FIR दर्ज किया था। जांच टीम ने पीड़िता के शरीर से अंगुलियों और काटने के निशान के नमूने एकत्र किए थे। पुलिस (police) डेंटल डॉक्टरों की मदद से आरोपी को गिरप्तार किया।
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