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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली हाई कोर्ट ने उस शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके पास से 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ रोधी कानून के तहत सुनवाई शुरुआती दौर में है और चश्मदीदों से फिलहाल अभी पूछताछ करना बाकी है। हाई कोर्ट ने हालांकि, साल 2016 में दर्ज FIR पर विचार करते हुए निचली अदालत से तेजी से मामले की सुनवाई का अनुरोध किया था।
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