चैताली तिवारी समेत अन्य आरोपियों पर हाईकोर्ट ने कसा सिकंजा

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Harmeet
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चैताली तिवारी समेत अन्य आरोपियों पर हाईकोर्ट ने कसा सिकंजा

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कंबल वितरण के दौरान भगदड़ मामले में आसनसोल के पूर्व मेयर बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी चैताली तिवारी समेत अन्य आरोपियों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं अब निगाहें इस पर टिकी है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस मामले में अब तक कुल आठ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
 
14 दिसंबर को आसनसोल में शिवचर्चा व कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर  शुभेंदु अधिकारी और  चैताली तिवारी समेत अन्य उपस्थित थे। शुभेंदु कई कंबल बांटने के बाद कार्यक्रम से चले गए। इसके बाद कंबल लेने की होड़ मच गई। 3 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। पुलिस प्रशासन के मुताबिक उस आयोजन के लिए प्रशासन से कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी। उसके बाद इस घटना में मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक झाली बाउरी के पुत्र सुखेन ने आसनसोल नॉर्थ थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया । उस घटना के मद्देनजर चैताली सहित 3 पार्षदों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।